घर से निकलते ही पुलिस मांगेगी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, देखें और क्या लगी पाबंदियां
Police will ask for vaccination certificate as soon as you leave the house
चंडीगढ़। हरियाणा में ऐसे लोगों को आज घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार, इन लोगों की आज से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन रहेगी। ऐसे लोग न रोडवेज बस में सफर कर पाएंगे और न ट्रेन में चढ़ पाएंगे। सभी तरह के सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
इन आदेशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीसी की है। डीसी की ओर से बनाई गई अलग-अलग टीमें सार्वजनिक स्थलों पर रैंडम चैकिंग करेंगी। इस चैकिंग के दौरान अगर किसी सार्वजनिक जगह पर कोई ऐसा शख्स मिला जिसे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होंगी तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जगह के मालिक की होगी। उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते केसों के बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती कर दी है। इसके तहत एक जनवरी 2022 से सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य बनाया गया है। मार्केट वगैरह जाने पर भी दोनों डोज लगी होनी चाहिए।
सरकारी आदेशानुसार, रोडवेज के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन से यात्रा की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे। बस कंडक्टर या रेलवे के टिकट चेकर सर्टिफिकेट न होने पर सवारी को चढऩे की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा दोनों डोज लगी होने पर ही हरियाणा में पंपों से पेट्रोल-डीजल डलवा सकेंगे। गाड़ी में ष्टहृत्र भरवाने के लिए भी पूरी तरह वैक्सीनेट होना अनिवार्य होगा।
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में भी दोनों डोज लगी होने पर ही एंट्री मिलेगी। इस आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी बैंक की संबंधित ब्रांच मैनेजर की होगी। पार्क, योगशालाओं, जिम और फिटनेस सेंटरों में भी दोनों डोज लगवाने वालों को ही अनुमति मिलेगी। संबंधित योगशाला, जिम या फिटनेस सेंटर का मालिक इस बात को सुनिश्चित बनाएगा कि उसके यहां आने वाले सभी लोग पूरी तरह वैक्सीनेट हों।
प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटरों से उन्हीं लोगों को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी, जो पूरी तरह वैक्सीनेट होंगे। शुगर मिलों के अलावा मिल्क बूथ और सरकारी राशन डिपो से भी उन लोगों को सामान नहीं मिलेगा, जिन्हें दोनों डोज नहीं लगी होंगी। धार्मिक स्थलों पर भी ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे जिन्हें दोनों डोज नहीं लगी होंगी। कॉलेज, पॉलीटेक्निक और यूनिवर्सिटीज में भी 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों को दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होने पर ही एंट्री मिल पाएगी।
ऑटोचालकों और ट्रक वालों पर सख्ती
राज्य सरकार ने उन ऑटो रिक्शावालों पर भी सख्ती करने का फैसला किया है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई। पुलिस को विशेष निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2022 से सभी जिलों और शहरों में लगातार अभियान चलाकर ऑटो रिक्शा चालकों की जांच की जाए। जिन ऑटोचालकों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली, वह पहली जनवरी से ऑटो नहीं चला सकेंगे। यह आदेश ट्रक यूनियनों पर भी लागू होंगे।
जिम्मेदारी संबंधित जगह के प्रबंधक या प्रभारी की
सरकारी निर्देशों के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में इसका पालन करवाने की जिम्मेदारी वहां के मालिक या मैनेजर की होगी। इसी तरह सरकारी ऑफिसों, निगम और बोर्ड दफ्तरों में इन निर्देशों का पालन करवाने का जिम्मा वहां के मुखिया का होगा।
21816 सरकारी टीचर आज से नहीं घुस पाएंगे स्कूलों में
हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 21 हजार 816 टीचरों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। ऐसे में इन टीचरों की पहली जनवरी से स्कूलों में एंट्री बंद हो गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आदेश दे चुके हैं कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, उन्हें पहली जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। विज के आदेश के बाद जारी नोटिफिकेशन के बारे में भी इन शिक्षकों को सूचित करवाया जा चुका है।